कोरबा (समाचार मित्र) सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में बदलाव छिपा या लंबित नहीं रह सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल पोर्टल सेवा विवरण को अपडेट रखने पर बदलने की जिम्मेदार सम्बंधित अधिकारियों पर’ तय करते हुए होगी इसके लिए अधिकतम 5 दिन की प्रोफाइल समय-सीमा निर्धारित की है। कर्मचारी के ट्रांसफर, रिटायर्मट मृत्यु, निलंबन या बहाली जैसी स्थिति में बदलाव होते ही उसकी जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में अब एक’ भी वीएसके एप i बदलाव छिपा या लंबित नहीं रह और सीजी सकगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल पोर्टल सेवा विवरण को अपडेट रखने पर बदलनी की जिम्मेदार संबंधत अधिकारियों पर’ तय करते हुए होगी इसके लिए अधिकतम 5 दिन की प्रोफाइल समय-सीमा निर्धारित की है। कर्मचारी के ट्रांसफर, रिटायर्मट मृत्यु, निलंबन या बहाली जैसी स्थिति में बदलाव होते ही जानकारी का पता चलेगा।
कार्यरत स्थिति और पदस्थ संस्था में किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी सीजी स्कूल पोर्टल के साथ ऑनलाइन हाजिरी से जूड़े एप में भीं अपडेट की जाए। जानकारी अपडेट करने के बाद इसको पुष्टि के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी 5 दिनों के भीतर भेजना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की जानकारियां केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करन पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को वीएसके एप और सीजी स्कूल पोर्टल और आधार बायोमीट्रिक अटेंडेंस एप में भी आवश्यक संशोधन करना होगा। इससे अलग-अलग डिजिटल रिकॉर्ड में कर्मचारी की स्थिति एक समान बना रहेगा।


