छत्तीसगढ़ ( समचार मित्र) आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला दंतेवाड़ा में उनकी पदस्थापना के दौरान का है। सुभाष गंजीर पर खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। शिकायत के आधार पर ACB ने वर्ष 2017 में मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान ACB ने दंतेवाड़ा, जगदलपुर और ओडिशा स्थित उनके पैतृक गांव में तलाशी कार्रवाई की थी। जांच पूरी होने के बाद मामला विशेष न्यायालय में पहुंचा।
सुनवाई के बाद अदालत ने सुभाष गंजीर को 88.30 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत उन्हें 4 वर्ष सश्रम कारावास और ₹10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

