Chhattisgarh

CG में अब जमीन का नामांतरण और बंटवारा भी कराएंगे रेंजर, सरकार ने रेंजर को दिया तहसीलदार का अधिकार, जानिये क्‍या है मामला !

रायपुर (समाचार मित्र) वन अधिकार पत्र के तहत वनवासियों को मिले वनभूमि का भी नामांतरण एवं बंटवारा राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। इन इलाकों में वन विभाग के रेंजर तहसीलदार की भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने रेंजरों को तहसीलदार के अधिकार से लैस कर दिया है।

राज्य सरकार ने वनवासियों के हितों को सामने रखकर कुछ इस तरह का निर्णय लिया है। वन अधिकार पट्टाधारी वनवासी अगर पट्टे की जमीन को अपने बेटों के बीच बंटवारा करना चाहें तो पुस्तैनी जमीन की तरह बंटवारा कर सकेंगे। यही नहीं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम नामांतरण भी करा सकेंगे। इसके लिए तहसील कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है। वन विभाग के रेंजर तहसीलदारकी भूमिका निभाएंगे। रेंज आफिस में नामांतरण व बंटवारा का काम होगा।

राज्य शासन से मिले निर्देश की जानकारी देते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत वन भूमि का जिन वनवासियों व आदिवासियों को पट्टा दिया गया है,उनकी जानकारी मांगी। वन अधिकार पट्टावाले वनवासी अब पट्टे की जमीन का नामांतरण व बंटवारा कर सकेंगे। वनवासियों और आदिवासियों के बीच राज्य शासन की इस योजना को लेकर जाने और अधिकार की जानकारी देने का निर्देश वन व राज्स विभाग के अफसरों को दिया है।

Nimesh Kumar Rathore

Chief Editor, Mob. 7587031310
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