सक्ती: 3 दुकानदारों को नोटिस जारी, गुणवत्ताहीन खाद, बीज, दवा सामाग्री वितरण पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही- कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना।
सक्ती (परसन राठौर)। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में जिले के खाद, बीज एवं दवा विक्रेताओं का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों को जिले में गुणवत्ताहीन खाद, बीज, दवा सामाग्री वितरण पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत गुणवत्ता जाॅंच के लिए निरीक्षकों के द्वारा नमूना लेकर लगातार जाॅंच कराया जा रहा हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर अथवा गुणवत्ताहीन सामाग्री वितरण करना पाये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। विगत सप्ताह जांच के दौरान तीन विक्रताओं के यहां चार जैव उर्वरक अमानक मिलने पर संबंधित जैव उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित करते हुवे उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर सक्ती द्वारा जिले के सभी खाद, बीज एवं दवा दुकानों का नियमित जाॅंच करने के निर्देश दिये गए हैं। कलेक्टर ने खाद, बीज, दवा आदि सामग्री के अवैध भंडारण, बिना वैधानिक दस्तावेज के विक्रय करना, कालाबाजारी तथा किसी भी प्रकार की अन्य अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत गुणवत्ताहीन सामाग्री के वितरण पर रोक लगाने संबंधित विभागों द्वारा नमूना लेकर जांच कराए जा रहे है। उप संचालक कृषि विभाग सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दिवस उर्वरक निरीक्षक सक्ती के द्वारा सक्ती शहर स्थित विक्रेता किसान बीज भण्डार, सक्ती से माईकोरारईजा बैच नम्बर UNR P208009 मात्रा 80 किलोग्राम विनिर्माता सुमिटोमो का नमूना लिया गया था जो अमानक स्तर का पाया गया। विक्रेता ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती के फर्म से माईकोराईजा जैव उर्वरक बैच नम्बर AGI-15 MAY2202706 मात्रा 80 किलोग्राम विनिर्माता एग्रीनोस इंडिया का तथा PHNPK 013 का 25 किलोग्राम मात्रा का नमूना अमानक स्तर का पाया गया। इसी प्रकार कृषि सेवा केन्द्र सक्ती के फर्म से माईकोराईजा जैव उर्वरक बैच नम्बर GPFNRT 0025 मात्रा 24 किलोग्राम. विनिर्माता UPL का नूमना अमानक स्तर का पाया गया। उप संचालक कृषि जिला सक्ती के द्वारा बताया गया कि किसानो को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं दवा उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। विक्रेताओं के दुकानों से नमूना लेकर जाॅंच कराये जा रहे हैं। यह कार्य सतत् जारी रहेगा। जिन विके्रताओं के द्वारा ग्रणवत्ताहीन सामाग्री विक्रय करना पाया जाता है, उन पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।