Indian Railway Ticket Rules: ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद तक सीट पर नहीं पहुंचे तो कैंसल हो जाएगी टिकट? जानें रेलवे का नया नियम
शहरों में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय की वजह से कई बार लोग भागते-दौड़ते ही अपनी ट्रेन पकड़ पाते हैं. अभी तक अगर यात्री एक-दो स्टेशन बाद भी ट्रेन में अपनी बर्थ पर पहुंच जाता था तो टीटीई उसकी अटेंडेंस मार्क कर देता था. लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर यात्री को ट्रेन की बोर्डिंग में 10 मिनट से ज्यादा की देरी हुई तो उसकी टिकट कैंसल करके सीट दूसरे यात्री को दे दी जाएगी. क्या यह आदेश वाकई सच है या महज अफवाह, आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.
केवल 10 मिनट इंतजार करेगा टीटीई!
एक डेली न्यूजपेपर की रिपोर्ट के मुताबिक अब यात्री (Indian Railway New Ticket Rules) को जिस स्टेशन से ट्रैवल शुरू करना है, उसी स्टेशन से ट्रेन में सवार होना पड़ेगा. टीटीई की जांच में अगर कोई यात्री अपनी सीट पर नहीं मिला तो वह 10 मिनट तक उसका इंतजार करेगा. इसके बाद रिकॉर्ड में उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर ली जाएगी. इसके साथ ही वह कैंसल सीट ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्री को अलॉट कर दी जाएगी.
देरी करने से कैंसल हो सकता है टिकट
रिपोर्ट के मुताबिक अब टिकट (Indian Railway New Ticket Rules) बुक करवाने के बाद यात्रियों को हर हाल में अपने बोर्डिंग स्टेशन से ही ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर पहुंचना होगा. ऐसा न करने पर उनकी टिकट कैंसल कर दूसरे यात्रियों को दी जा सकती है. हालांकि कई बार भीड़ में फंसने पर टीटीई को पैसेंजर की सीट पर पहुंचने में देर हो सकती है. ऐसे में यात्री को थोड़ा एक्स्ट्रा समय तो मिल सकता है लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहेगा. लिहाजा जहां पर सीट है, वहां समय से पहुंचना ठीक रहेगा.