
रायपुर (समाचार मित्र) छत्तीसगढ में होली के दिन शराब दुकानों को लेकर अब सरकार ने यू-टर्न लिया है सरकार ने होली के दिन अब ड़ाई डे घोषित करदिया है। पहले की तरह ही होली के दिन अब शराब की दूकानें नहीं खूलेंगी। पूर्व निर्धारित नियमों के अनसार प्रतिबंध लागू रहेंगे। अवैध परिवहन सहित अन्य हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ सरकार ने अपनी नर्डआबकारी नीति में होली समेत तीन डाई डे कोखत्म कर दिया था। नर्ड नीति के अनसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन डाई डे घोषित किए गए है, इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्ट्रबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। होली पर डाई डे नहीं था। इसे लेकर कई जगहों पर विरोध की खबरें आर्ड थी।
कोरबा जिले से अधिवक्ता निमेश कुमार राठौर ने भी किया था फैसले का विरोध !
होली जैसे संवेदनशील पर्व पर सरकार का ड्राई डे को हटाना जोखिम भरा फैसला था जिसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित कई विशेषज्ञों ने जमकर विरोध किया था। कोरबा जिले के अधिवक्ता निमेश कुमार राठौर ने भी विरोध किया था। जो सरकार शराब बंदी का वादा करके सत्ता में आते है वही बाद में शराब दुकानों को खोलने के लिए नए नए नियम ले आते है। वर्षों से चली आ रही परंपरा जिसमें होली पर्व और महात्मा गांधी जयंती पर शराब दुकानें बंद होता है उसे खोलकर सरकार आम नागरिकों से न केवल शांति पूर्वक पर्व मनाने का अधिकार बल्कि ज्यादा शराब खोरी के दुष्परिणाम भी होने की आशंका है ऐसे में शराब दुकानें खोलना जोखिम भरा फैसला था।