बाइक में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले हो जाए सावधान, पकड़ाने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जांजगीर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 130 साइलेंसर जप्त।
पोंडी से अमन सोनी की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा (समाचार मित्र) बाइक में मॉडिफाई साइलेंसर लगाए है तो सावधान हो जाइए। इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। साथ ही दोबारा पकड़े गए तो बाइक राजसात भी पुलिस कर सकती है। इसके तहत पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले दिन ही पुलिस ने 130 मॉडिफाई साइलेंसर को जब्त करने की कार्रवाई की गई। उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए मॉडिफाई साइलेंसर, डीजे पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 23 जनवरी को रेंज स्तरीय बैठक में बिन्दुवार निर्देश दिए गए है। इसके अनुसार थानावार सूची बनाई जाए, जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे, प्रेशर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उल्लंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करें ताकि, दूसरी बार उल्लंघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार पाए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई होगी। ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्रवाई की जाए, यदि वाहन अनुमति का है और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्रवाई किया जाए। इसके तहत पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न, बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 23-24 जनवरी को कार्रवाई के दौरान रॉयल एनफिल्ड शो-रूम चाम्पा के संचालक के कब्जे से मोडिफाई सायलेंसर 29 नग एवं मद्रास रायल एनफिल्ड गैरेज जांजगीर से 74 नग कुल 130 मोडिफाईड सायलेंसर को बरामद किया गया। साथ ही नियमानुसार धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई है। धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस के तहत एसडीएम कार्यालय में पेश किया जाएगा। जप्त शुदा मोडिफाइड साइलेंसरों को राजसात कर नष्टीकरण कार्रवाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजी जा रही है ।