त्योहारों पर नहीं बजेगा तेज़ डीजे, नियम तोड़े तो लगेगा 5 लाख जुर्माना ! हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोलाहल नियंत्रण कानून लागू करने के लिए दिए इतना समय !

बिलासपुर (समाचार मित्र) बिलासपुर हाईकोर्ट ने त्यौहारों और सामाजिकआयोजनों में डीजे और साउंड बाक्स से होने वाले शोर शराबे पर सख्ती दिखाई है. मामले को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाइ दौरान राज्य शासन ने ‘कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने साफ कहा कि अब और देरी नहीं चलेगी कोर्ट ने शासन केवल तीन सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाइ की तारीख सितंबर में तय कर दी.
शोर प्रदूषण खत्म करने कड़े प्रावधान जरूरी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा कानून में सख्ती नहीं है केवल 500 से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर
मामला खत्म कर दिया जाता है. नतो उपकरण जब्त
होते हैं और न ही कड़े नियम लागू किए जाते हैं. उन्होंने
कहा कि जब तक कड़े प्रावधान लागू नहीं होंगे डीजे और
साउंड बाक्स से होने वाला शोर प्रदूषण खत्म नहीं किया
जा सकता नियम संशोधन होने के बाद 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा जिससे कोलाहल कम होगा।