Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल बाद संपत्ति गाइडलाइन बदली !

प्रदेश (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में 25 साल बाद सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

राज्य सरकार ने संपत्ति के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में 25 साल बाद सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। पुराने नियमों की जटिलताओं और विसंगतियों को खत्म करने के लिए ‘बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025’ लागू किए गए हैं।

इन बदलावों का मुख्य उद्देश्यइन बदलावों का मुख्य उद्देश्य नियमों को सरल बनाना।

मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और पूरी प्रक्रिया को साफ्टवेयर-आधारित एवं निष्पक्ष बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने ये निर्णय लिया है। आम जनता को प्रत्यक्ष लाभनए उपबंधों से जनता को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेंगे। अब किसी भी नए मोहल्ला, कालोनी या परियोजना के विकसित होने पर गाइडलाइन पुनरीक्षण की प्रतीक्षा किए बिना विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जा सकेगा।

एक समान मूल्यांकन मानक

कृषि, डायवर्टेड, नजूल एवं आबादी भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा। नजूल या डायवर्टेड भूमि होने मात्र से अब संपत्ति के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे। नगर निगम, पालिका, पंचायत में कृषि, नजूल, डायवर्टेड भूमि के लिए सभी वर्ग के नगरों एवं भूमि के लिए अब एक ही प्रकार का प्रविधान होगा।

Nimesh Kumar Rathore

Chief Editor, Mob. 7587031310
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