KorbaKartala

ग्राम पंचायत चचिया में किया गया “विश्व बाल श्रम निषेध दिवस” के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को बताया बाल श्रम से संबंधित कानून ।

कोरबा (समाचार मित्र) माननीय अध्यक्ष जिला न्यायाधीश महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदेशानुसार एवं माननीय सचिव महोदया सुश्री डिंपल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन से आज दिनांक 12/06/2024 दिन बुधवार को करतला थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत चचिया में बाल श्रम निषेध दिवस के शुभ अवसर पर किया गया विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर जिसमें शिविर में उपस्थित माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार धुर्वे तालुका विधिक सेवा समिति करतला को पुष्प गुच्छ से स्वागत कर किया गया सम्मान।

आपको बता दें कि शिविर के माध्यम से मजिस्ट्रेट श्री धुर्वे के द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि बच्चों को मजदूरी से हटाकर शिक्षा के लिए शिक्षित करना,बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगाया जाता है जो कि उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डालता है। बाल श्रम के अंतर्गत बच्चों से इस तरह की कार्य कराया जाता है जिससे उनका बचपन, क्षमता और आत्म सम्मान छिन जाता है। इसमें वह कार्य शामिल है जो बच्चों के शारीरिक ,मानसिक, सामाजिक, या नैतिक कल्याण के लिए खतरनाक या हानिकारक है।इस प्रकार पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World day against child labour) के रूप में मनाया जाता है। बताया गया कि बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम में नहीं लगाना जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं किया जाना चाहिए।इस प्रकार धुर्वे सर जी के द्वारा नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर पर दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना अधिनियम ,दावा/ क्लेम, परिवार न्यायालय के मामले, श्रम ,पराक्राम्य , लिखित अधिनियम की धारा 138 के मामले ,किराया, बैंक वसूली, विद्युत चोरी के राजीनामा योग्य मामलें, जिला न्यायालय में लंबित भू /अर्जन से संबंधित प्रकरण एवं राजस्व मामलें उपयुक्त मामलों का निराकरण सुलह समझौता व राजीनामा के माध्यम से किया जाता है।साथ ही साथ आपको बता दें कि सर के द्वारा कानूनी जानकारियां जिसमें महिलाओं का अधिकार, घरेलू हिंसा, कानून को जाने और समझें , टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, बाल अपराध, चाइल्ड टोल फ्री नंबर 1098 नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारियां प्रदान की गई एवं ग्रामीणों को लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011, भ्रष्टाचार रोकने के कानून अधिनियम 1988, माता-पिता भरण पोषण इत्यादि पंपलेट वितरण किया गया।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस शिविर में उपस्थित ग्राम पंचायत चचिया (सरपंच) श्रीमती रामेश्वरी राठिया, रोजगार सहायक रवि शंकर झारिया, पैरालीगल वॉलिंटियर्स लालाराम कंवर राठिया,(सैनिक) नोहर सिंह कंवर ,सरपंच प्रतिनिधि सीताराम राठिया एवं ग्राम के माताएं बहनें की संख्या 30 एवं पुरुष की संख्या 10 कुल 40 की संख्या में शिविर में भाग लेकर विश्व बाल श्रम दिवस विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सफल हुआ जो सराहनीय रहा।

Nimesh Kumar Rathore

Chief Editor, Mob. 7587031310
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