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मिनीमाता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालकोनगर में किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, न्यायाधीश ने छात्रों को बताया गुड टच और बैड टच में अंतर।

कोरबा (समाचार मित्र) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के प्लान आफ एक्शन के अनुसार विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जाकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में माननीय सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा मिनीमाता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालको नगर, कोरबा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में विद्यार्थियांे से कहा गया कि आप देश के भविष्य हैं, आपको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना होगा। आपके आसपास कोई घटना/दुर्घटना होती है तो आपके आगे चलकर घायल की मदद करना चाहिये, उन्हें अस्पताल ले जाएं व कभी भी यदि आवश्यकता हो तो गवाही देने से इंकार नहीं करना चाहिए, जिससे अपराध करने वालों को सजा दी जा सकें। आप कभी न सोचे की छोड़ो में क्या करना है। आपकी सजगता ही न्याय करने में मददगार साबित होगी। अक्सर देखा गया है कि न्यायालय में प्रकरण तो आते है लेकिन गवाही के अभाव में अपराधी छूट जाते है। उनके द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत् वैद्य लाईसेन्स एवं वाहन का बीमा अवश्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । एफ.आई.आर, साक्षी सुरक्षा अधिनियम, निःशुल्क विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य तथा महिलाओं के अधिकारांें के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया । गुड-टच, बेड-टच एवं नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 मार्च 2024 की जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिक एवं पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स श्री पी.एल. सोनी, मिनीमाता विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे।

Nimesh Kumar Rathore

Chief Editor, Mob. 7587031310
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