National

क्या आपने करवाया ये जरुरी काम, केवल 7 दिन है शेष…वरना देना होगा भारी जुर्माना !

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल, पोर्टल में कोई गड़बड़ नहीं है और हम बारीकी से नजर रख रहे हैं.

एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस जरूरी काम को करने के लिए 31 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की है. अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें. देरी होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 26 मिलियन (2.6 करोड़) करदाता ITR File कर चुके हैं.

लास्ट डेट आगे बढ़ने की संभावना कमकेंद्र द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई को इस बार आगे बढ़ाने की संभावना कम ही दिख रही है. बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

ITR (Income Tax Return) घर बैठे एक्सपर्ट से भरवाने के लिए आज ही सम्पर्क करें : 7587031310 (WhatsApp)

या नीचे दिए गए व्हाट्सप लिंक से जुड़े ।

Nimesh Kumar Rathore

Chief Editor, Mob. 7587031310
Back to top button