अभी से कीजिए ये ‘अच्छे’ खर्च और बचाइए टैक्स, अगले साल नहीं बढ़ेगा बोझ, जानें टैक्स बचाने के उपाय !
मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग की प्लानिंग अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम समय में भीड़ से बचाता है. आप अपने वित्त वर्ष के दौरान सैलरी या इनकम से टैक्स कटौती पर देनदारी और छूट के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितने तक के टैक्स छूट की आवश्यकता है.
आप कुछ टैक्स सेविंग योजनाओं या अन्य माध्यमों में पैसा निवेश करके टैक्स पर छूट पा सकते हैं. हालांकि अगर आप निवेश के अलावा टैक्स बचाना चाहते हैं तो यहां बताया गया है कि कैसे टैक्सपेयर्स कुछ खर्च पर टैक्स की बचत कर सकते हैं. पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान में कुछ खर्च करने या कुछ निवेश करने के माध्यम से कटौती या छूट का दावा करने की अनुमति दी जाती है. कुछ खर्च पर टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी और एक्स्ट्रा निवेश के टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. आइए जानते हैं किन खर्चों के तहत टैक्सपेयर्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. धारा 16(IA)के तहत मानक कटौतीवेतन से आय कमाने वाले सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को धारा 16 (IA) के तहत 50 हजार रुपये तक की कटौती की अनुमति दी जाती है.
सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत ब्याज की कटौती बैंक में जमा राशि पर ब्याज मिलता है. धारा 80TTA के तहत अधिकतम कटौती 10 हजार रुपये तक का दावा कर सकता है. इसके अलावा, 60 साल और उससे ज्यादा आयुक के निवासी वरिष्ठ नागरिकों के मामले में न केवल ऐसी कटौती धारा 80टीटीबी के तहत 50,000 रुपये तक ले सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान जीवन बीमा व्यक्तियों द्वारा खुद के साथ-साथ अपने परिवार के लिए किया जाने वाला एक सामाजिक सुरक्षा लाभ है. परिवार में खुद, पति या पत्नी और बच्चों के लिए जीवन बीमा योगदान करने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.